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If States Agree, Govt Can Include Petrol, Diesel Under GST – Trak.in

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पेट्रोल और डीजल पर वर्तमान में वस्तु एवं सेवा कर के बजाय वैट के तहत कर लगाया जाता है, लेकिन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बात पर जोर दिया है कि जीएसटी कानून में पहले से ही उन्हें शामिल करने के प्रावधान हैं। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि इस बदलाव को लागू करने के लिए राज्यों को एकजुट होना चाहिए और जीएसटी परिषद में आम सहमति बनानी चाहिए।

अगर राज्य सहमत हों तो सरकार पेट्रोल, डीजल को जीएसटी के दायरे में ला सकती है

पेट्रोलियम उत्पादों पर जीएसटी का क्रियान्वयन जीएसटी परिषद के निर्णय पर निर्भर: सीतारमण

सीतारमण ने एनडीटीवी प्रॉफिट पर दी जानकारी अनन्य साक्षात्कार में उन्होंने कहा, “यदि वे दर तय कर देते हैं और सभी एक साथ मिलकर यह निर्णय लेते हैं कि जीएसटी में पेट्रोलियम उत्पाद भी शामिल होंगे, तो हम इसे अभी लागू कर सकते हैं।”

उन्होंने यह भी कहा कि पेट्रोलियम उत्पादों को जीएसटी के अंतर्गत शामिल करने के लिए महत्वपूर्ण प्रावधान पहले ही किए जा चुके हैं और इस पर चर्चा कर निष्कर्ष निकालना जीएसटी परिषद पर निर्भर है।

वर्तमान में, पेट्रोल की कीमत स्थानीय कराधान के आधार पर राज्य दर राज्य अलग-अलग है। फिर भी, राज्य पेट्रोलियम उत्पादों को जीएसटी के तहत शामिल करने के लिए तैयार नहीं हैं क्योंकि इससे राज्यों को राजस्व का नुकसान हो सकता है।

पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के अंतर्गत लाना: ईंधन की ऊंची कीमतों और कराधान का संभावित समाधान

जीएसटी को देश में पेट्रोल और डीजल की ऊंची कीमत की समस्या के समाधान के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि इससे कर पर कर का व्यापक प्रभाव समाप्त हो जाएगा (राज्य वैट न केवल उत्पादन की कीमत पर लगाया जाता है, बल्कि ऐसे उत्पादन पर केंद्र द्वारा लगाए गए उत्पाद शुल्क पर भी लगाया जाता है)।

पेट्रोलियम उत्पादों पर करीब 60% टैक्स लगता है, जिसमें राज्य को 2.5 लाख करोड़ रुपये और केंद्र को 2 लाख करोड़ रुपये मिलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अनुसार, पेट्रोल और डीज़ल को जीएसटी के तहत लाकर सरकार इन उत्पादों पर 28% टैक्स स्लैब लाएगी, क्योंकि यह टैक्स नियम में सबसे ऊंचा स्लैब है।

सीतारमण ने प्रमुख महानगरों की तुलना में शहरों के विकास, वित्तीय विनियमन, विशेषकर डेरिवेटिव्स और आयकर व्यवस्था समिति के विषय पर भी बात की।






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