दुर्ग। मजिस्ट्रेट ऋचा प्रकाश चौधरी ने वर्ष 2007 में भारत आए रामी बाई (उम्र 55 वर्ष) पति मुकेश कुमार, बेबी हर्षिता और मयंक कुमार को नागरिकता प्रमाण पत्र जारी किया। नागरिकता प्रमाण पत्र को नियुक्त किया गया, कैथोलिक प्रमाण पत्र में नागरिकता प्राप्त चौधरी सहित राज्य सरकार और भारत सरकार का गठबंधन शामिल था।
उल्लेखनीय है कि यह पूर्व पाकिस्तान के नागरिक थे। लेकिन वर्ष 2007 से भारत में आये और वर्तमान में वार्ड नं. 26 सिंधी कॉलोनी दुर्ग में रहती है। आज नागरिकता प्रमाण पत्र मिलने के बाद यह भारत के नागरिक के रूप में जाना जाएगा। उन्होंने भारत की नागरिकता के लिए आवेदन किया था। अकेले मिलने के बाद तीनों काफी खुश हैं।
आपको बता दें कि, दुर्ग जिले में सैकड़ों की संख्या में पाक मठ हिंदू रह रहे हैं। सभी ने भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए आवेदन किया है। निजीकरण (नागरिकता संशोधन कानून) लागू होने के बाद बाकी के लिए यह प्रक्रिया काफी सरल हो गई है। 2014 के तहत या इससे पहले भारत में रह रहे पाकिस्तान के अल्पसंख्यकों को नागरिक अधिकार दिए जाने का प्रस्ताव है। वर्गीकरण लागू होने से पहले भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए यहां 12 वर्ष से अधिक का निवासी होना अनिवार्य था। इतनी ही नहीं सिचुएशन पानी की प्रक्रिया भी काफी कठिन थी। अब लागू होने के बाद यह पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन हो गई है।