शवगृह में जमा करने के लिए शवगृह में जमा करने के लिए आदेश जारी करें
जगदपुर। छत्तीसगढ़ राज्य इलेक्ट्रोरेक्टर आयोग रायपुर के द्वारा 2024-25 की घोषणा की गई है कि जिलों में आदर्श आचरण संहिता प्रभाव लागू हो गए हैं और जिलों में स्वतंत्र, इंजीनियर और इंजीनियरी इलेक्ट्रोलेक्ट्स कार्य मंडल और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए तैयार हैं। धारा 163 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के तहत हथियार, शस्त्र संचालन एवं हथियार ले जाने (शास्त्र प्रदर्शन) निषेधाज्ञा जारी की जाती है।
लाशेस आम इलेक्ट्रॉनिक्स 2025 के दौरान कैटिपय लायसेंस स्ट्रैटेज द्वारा लायसेंस शूडा रेस्टॉरेंट, शस्त्रों की विधि के विरुद्ध प्रॉप्स के लिए प्रदर्शन नहीं किया जा सकता है। इससे संबंधित दस्तावेजों में जमा करने का आदेश जारी किया जाना आवश्यक है। अटेव डॉक्यूमेंट्री आम इलेक्ट्रॉनिक्स 2025 के दौरान स्वतंत्र, मैक्सिकन और सिविल इंजीनियरों के लिए आवश्यक विधि और व्यवस्था बनाए रखने की दृष्टि से जिले के सभी लायसेंसधारी अपने शस्त्रागार-हथियार द्वारा अपने हॉस्टल में होटल जमा हो जाओ।
विभिन्न जिलों में बड़ी संख्या में शस्त्र अनुज्ञप्तिधारी हैं, मूल रूप से अल्प समय में सभी को सूचित किया जाना संभव नहीं था क्योंकि यह आदेश एक अलौकिक रूप से पारित किया गया है। उक्त आदेशित अप्रचलित प्रभाव से लागू माना जावेगा एवं डॉक्यूमेंट्री बॉडी आम इंजीनियर्स 2025 प्रकिया के अवसान तक प्रभावशील रहेगा।