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CG:बेमेतरा जिले में आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील प्रतिबंधात्मक आदेश जारी.. धारा 163लागू.. पहले धारा 144 के नाम से जाना जाता था…यह आदेश 20 जनवरी 2025 से प्रभावी होगा और चुनाव प्रक्रिया समाप्त होने तक लागू रहेगा

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संजय जैन:7000885784
बेमेतरा:छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत आयोग द्वारा लाश एवं त्रिमूर्ति पंचायत आम इलेक्ट्रॉनिक्स 2025 के कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही जिलों में आदर्श आचरण संहिता लागू हो गई है। नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए गए हैं। आदेश के अनुसार, जिले में किसी भी व्यक्ति को घातक हथियार, बंदूक, तलवार, लाठी, विस्फोटक सामग्री आदि लेकर सार्वजनिक स्थान पर कारोबार की अनुमति नहीं होगी। साथ ही, किसी भी राजनीतिक दल या उम्मीदवार को सशस्त्र मार्च ड्रा या पोस्टर की पेटिंग पर रोक लगा दी गई है, जिसमें कैथेड्रल के अधिकारियों और कर्मचारियों को शामिल किया गया है, स्टूडियो के दौरान हथियार रखना आवश्यक है, उन्हें इस आदेश से छूट दी गई है, इसके अतिरिक्त, वृद्ध या दी गई है शारीरिक दुर्बलता के कारण लाठी का सहारा लेने वाले लोगों को भी इस आदेश से मुक्त रखा गया है, किसी भी सभा, रैली या जुलूस का आयोजन करने के लिए व्यावहारिकता की अनुमति की आवश्यकता है, बिना अनुमति के ऐसे किसी भी गतिविधि को प्रतिबंधित किया गया है आदेश का भारतीय न्याय संहिता के विरुद्ध संबंधित तर्क या विचारधारा का उल्लंघन करना 2023 की धारा 223 के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। यह आदेश 20 जनवरी 2025 से प्रभावी होगा और चुनाव प्रक्रिया समाप्त होने तक लागू रहेगी
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