
रायपुर। छत्तीसगढ़ खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा राज्य के गैर आवासीय क्षेत्र के गैस धारी कनेक्शन राशनकार्ड में भी पीडीएस के तहत केरोसिन प्रतिदिन देने का निर्देश दिया गया है।
इसके लिए छत्तीसगढ़ को 552 किलोकेटर केरोसिन का उपयोग बंद कर दिया गया है। जिस कीमत पर हितग्राहियों के माध्यम से मूल्य निर्धारण किया गया। इस कार्य का पत्र इन्द्रावती भवन स्थित खाद्य विभाग द्वारा प्रदेश के सभी रजिस्ट्रारों एवं राज्य प्रयोगशालाओं के समन्वयक तेल उद्योग रायपुर को जारी किया गया है।
पत्र में कहा गया है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत समस्त अंत्योदय एवं मौलिक राशनकार्डों को पात्रता होगी। फ़्लोरिडा रेज़्यूमे के राशनकार्ड स्ट्रैटेज के लिए एक क्रॉटल और ग्रामीण रेज़ॉल्यूशन में क्रेटेशंस और ग़ैर रेज़ॉलूशन के राशनकार्ड स्ट्रैट्स को ज्यादातर दो क्रैलोसिन केरोसिन प्रदान किया जाता है। माह जनवरी 2025 के लिए एबंटिट केरोसिन का उठाव 31 जनवरी तक करने को कहा गया है।