बिहार अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना 2024: बिहार सरकार द्वारा राज्य के लोगों को लाभ प्रदान करने और राज्य के विकास के लिए कई योजनाएं चलाई जाती हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज के समय में हमारे देश के विभिन्न हिस्सों में जातिवाद की समस्या बनी हुई है, लोग दूसरी जातियों को अपनी जाति से कमतर समझते हैं और दूसरी जाति में शादी करना भी पसंद नहीं करते हैं। लोगों की इसी सोच को बदलने के लिए, बिहार अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना बिहार सरकार द्वारा लागू किया गया है।
इस योजना के तहत राज्य में अंतरजातीय विवाह करने वाले विवाहित जोड़ों को सरकार की ओर से प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। इस लाभ को पाने के लिए नवविवाहित जोड़े को आवेदन करना होगा बिहार अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना 2024 1 वर्ष के भीतर। आज के इस पोस्ट में हम आपको बिहार अंतर्जातीय योजना से संबंधित संपूर्ण जानकारी प्रदान करने जा रहे हैं जैसे – बिहार अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना क्या है , इसके लाभ, उद्देश्य, पात्रता, आवश्यक दस्तावेज और आवेदन प्रक्रिया आदि।
बिहार अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना क्या है?
बिहार सरकार द्वारा अंतरजातीय विवाह करने वाले जोड़ों को प्रोत्साहित करने के लिए बिहार अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना शुरू की गई है। इस योजना को ‘अंतरजातीय विवाह के माध्यम से सामाजिक एकीकरण के लिए डॉ. अंबेडकर योजना’ के नाम से भी जाना जाता है। इस योजना के माध्यम से राज्य के नवविवाहित जोड़े जो अंतरजातीय विवाह करते हैं, उन्हें 2.5 लाख रुपये की वित्तीय प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है।
बिहार अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना 2024 अवलोकन
योजना का नाम | बिहार अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना 2024 |
किसके द्वारा शुरू किया गया | बिहार सरकार द्वारा |
लाभार्थी | अंतरजातीय नवविवाहित जोड़ा |
सहायता कोष | 2.5 लाख रुपये |
वर्ष | 2024 |
बिहार अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना 2024 का उद्देश्य
इस योजना का मुख्य उद्देश्य अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहित करना है। ताकि पिछड़े वर्ग के लोगों को समान अधिकार मिल सकें। इस योजना का लाभ केवल उन विवाहित जोड़ों को दिया जाएगा जिनमें पति-पत्नी या उनमें से कोई एक पिछड़ी जाति का हो।
बिहार अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के लाभ
1. इस योजना के अंतर्गत राज्य के सभी विवाहित जोड़े जो अंतरजातीय विवाह करते हैं उन्हें सरकार द्वारा प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है।
2. इस योजना के अंतर्गत अंतरजातीय विवाहित जोड़ों को दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि 2.5 लाख रुपये है।
3. यदि लाभार्थी इस योजना का लाभ लेने के लिए कोई गलत जानकारी देता है तो उसे प्रोत्साहन राशि वापस करनी होगी।
4. यह राशि आरटीजीएस या एनईएफटी के माध्यम से खाते में भेजी जाती है।
5. विवाहित जोड़े द्वारा पूर्व-मुद्रांकित रसीद जमा करने के बाद, 1.5 लाख रुपये की राशि उनके बैंक खाते में स्थानांतरित कर दी जाती है और शेष 1 लाख रुपये की राशि उन्हें 3 वर्षों के बाद ब्याज सहित दे दी जाती है।
बिहार अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना हेतु आवश्यक पात्रता
बिहार सरकार द्वारा शुरू की गई इस योजना का लाभ लेने के लिए विवाहित जोड़े को कुछ शर्तों (पात्रता) को पूरा करना होगा, तभी वे इस योजना का लाभ उठा पाएंगे।
1. इस योजना का लाभ उठाने के लिए लाभार्थी को बिहार राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए।
2. विवाहित जोड़े का विवाह ‘हिंदू विवाह अधिनियम 1955’ के तहत पंजीकृत होना चाहिए।
3. यदि विवाहित दम्पति किसी अन्य अधिनियम के तहत पंजीकृत है तो उन्हें अलग प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
4. इस योजना का लाभ उठाने के लिए विवाहित जोड़े को शादी के 1 वर्ष के भीतर आवेदन करना होगा।
बिहार अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज
यदि आप बिहार अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो आपको इसमें आवेदन करना होगा और आवेदन के लिए आपको निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होगी।
1. आधार कार्ड (दोनों विवाहित जोड़े का)
2. निवास प्रमाण पत्र
3. जन्म प्रमाण पत्र (दोनों का)
4. जल आईडी
5. पैन कार्ड
6. शादी का कार्ड
7. विवाह प्रमाणपत्र
8. जाति प्रमाण पत्र (दोनों)
9. शादी की फोटो (दोनों एक साथ)
10. मोबाइल नंबर
11. पासपोर्ट आकार का फोटो
12. बैंक खाता पासबुक (राशि प्राप्त करने के लिए)
बिहार अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना 2024 के लिए आवेदन प्रक्रिया?
कोई भी नवविवाहित जोड़ा जो इसके लिए आवेदन करना चाहता है, नीचे दी गई प्रक्रिया का पालन करके आसानी से आवेदन कर सकता है।
1. इस योजना का लाभ उठाने के लिए सबसे पहले आवेदक को इसकी आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा, जिसका लिंक आपको नीचे उपलब्ध कराया गया है।
2. वेबसाइट पर जाने के बाद आपको इस योजना का फॉर्म डाउनलोड करना होगा और उसका प्रिंटआउट लेना होगा।
3. इसके बाद आपको उस फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारी भरनी होगी।
4. फिर आपको फॉर्म में अपने और अपनी पत्नी के जरूरी दस्तावेज संलग्न करने होंगे।
5. इसके बाद आपको संबंधित विभाग में जाकर उस फॉर्म को जमा करना होगा।
बिहार अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना की आधिकारिक वेबसाइट | यहाँ क्लिक करें |