चरस और बैंक की वेबसाइट बनाने वाले व्यक्ति पर स्टॉक पुलिस की बड़ी बिक्री
अवैध रूप से चरस और फुटबॉल स्टाफ रेलवे स्टेशन पर अवैध रूप से पकड़ा गया
तंबाकू उत्पादों से निकलने वाले रेजिन या तेल को चरस कहा जाता है
चरस को स्थानीय क्षेत्र में तंबाकू तेल कहा जाता है
बस्ती कोरापु, उड़ीसा का रहने वाला है,
शहरी व्यवसाय से लगभग 02 रेस्टॉरेंट और 10 रेज़्यूमे अवैध स्कॉर्पियो बरामद किए गए
जप्तशुदा:- चरस और तंबाकू की दुकान कीमत 11,00,000/-
अत्यंत ही उत्कृष्टता तरीक़े से की गयी थी प्रतिमा
चरस की एसोसिएशन की कठिनाइयाँ अधिक होती हैं सबसे आसान
छोटे से बैग में लाखों रुपए के चरस की, हो सकती है ये शर्तें
यात्री प्रस्थान कर रहा था
नाम मूल :- रामा पांगी पिता मोहन पांगी, उम्र 42, साल, ग्राम अनुगुगुडा, पड़वा, जिला कोरापुट, जिला
व्युत्पत्ति। पुलिस अधीक्षक शलभ कुमार सिन्हा के नेतृत्व में पुलिस अधीक्षक द्वारा अपराधिक तत्वों पर लागत की कार्यवाही की जा रही है। इसी तारतम्य में अवैध मादक पदार्थ चरस और स्टॉक बनाने वाले पर स्टॉक करने में नेटफ्लिक्स पुलिस को बड़ी सफलता मिली है।
ज्ञात हो कि थाना बोधघाट जगदलपुर को सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति काले रंग की हुडी पहने हुए है जो काफी देर से रेलवे स्टेशन पर अकेला रुका है, जो अपने पास एक प्लास्टिक की बोरी में रखे हुए है, जहां से गंध आ रही है। शलभ कुमार सिन्हा के निर्देशन में अति. पुलिस अधीक्षक महेश्वर नाग के निर्देशन एवं नगर पुलिस अधीक्षक आकाश श्रीमाल के पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी बोधघाट लीलाधर रेस्टोरेंट के नेतृत्व में टीम साहिल कर, सहायक सहायक दल की अगुवाई की गई थी जो कि सहायक बोधघाट टीम के द्वारा रेलवे स्टेशन जगदलपुर में घेराबंदी कर, संदेह के आधार पर बताया गया हुलिया और स्थान पर किस व्यक्ति को नामांकित किया गया, पूछताछ की गई, अपना नाम रामा पांगी पिता मोहन पांगी, उम्र 42, साल, कोरापुट, जिला का होना बताया गया और अपने पास रखे प्लास्टिक के बोरी के संबंध में पूछताछ करना शामिल है अपना घर सामान का पता चल रहा था और प्लास्टिक की बोरी को प्लास्टिक की बोरी पर अपलोड करने के बारे में ज्यादा संदेह होने लगा था।
टैब में बताया गया है कि संदेही व्यक्ति बोरी में लगभग 02 क्रीच गांजा तेल (चरस) और 10 क्री ग्राम तंबाकू अवैध मादक द्रव्य दिखाया गया है और वीडियो में दिखाया गया है कि संबंध में पूछताछ करने पर अवैध व्हीट मादक द्रव्य (चरस) और 10 लाख ग्राम तंबाकू के संबंध में वैधानिक प्रत्युत्तर नहीं दिया गया है। एनडीपीएस एक्ट के तहत अवैध व्हीहिम पदार्थ एमबीए ट्रांसपोर्टेशन को स्वीकार करने से संबंधित एनडीपीएस अधिनियम के तहत अवैध व्हीहिम पदार्थ 02 ड्रायबिया तेल/चरस और 10 राबांका को बरामद किया गया है। तथा धारा 20(बी)(ii)(बी), 20(बी)(ii)(सी) एनडीपीएस अधिनियम के तहत स्वीकृत गिरफ्तारी कर आज दिनांक 09/01/25 को मंदिर में भेजा जा रहा है।
विज्ञापन देने वाले अधिकारी की महत्वपूर्ण भूमिका :-
दर्शक – लीलाधर निर्माता
उनि. – अरुण मरकाम
स उ नि – सुजाता नायडू
पी.आर.आर. – नितेश मेश्राम, व्यास नारायण ठाकुर
आरक्षक-भैरव सिन्हा, नारायण कलामे, गुप्तेश्वर कश्यप