रायपुर। जमीन के एक धोखाधड़ी के मामले में रामपुर के बंटी-बबली यानी सामुदायिक नगर सेक्टर 5 के निवासी महेश कोडवानी और भारती कोडवानी पर दर्ज कर लिया गया है। ये सुपरमार्केट सिविल लाइन्स स्टेशन में दर्ज किया गया है। भूमि के रिकॉर्ड में तकनीकी त्रुटि के कारण रजिस्ट्री नहीं हो पाई। लेकिन डील के आरोप में जो 75 मिलियन डॉलर की राइस ली थी, उस पर इस आरोप को खारिज कर दिया गया था, जिसके बाद प्रार्थी दीपक रहेजा ने इस मामले को लेकर पुलिस में याचिका दायर की थी और अब इस मामले में जमानत दर्ज कर ली गई है।
संपत्ति के अनुसार ये सौदा मंदिर हसौद का खसरा नंबर 788/2, 788/3,789/1, 789/2, 790/3 रकबा जमीन: 0.2100, 0.9550, 0.3440, 0.1660, 0.7520 हेक्टेयर कुल रकबा 2.4270 जमीन के लिए हुआ था। पुलिस के मुताबिक प्रार्थी ने रिपोर्ट में लिखा है कि ये कुल डील 06 एकादश का था। लेकिन प्राथी को जमीन पर दिखाया गया समय प्राथी को जमीन पर दिखाया गया समय प्राथी को जमीन पर 788/3, का बी-1 रकबा 0.9550 हेक्टेयर (2.36) रकबा) का आनलाईन प्रति दुकान जमीन 06 एकड को 01 करोड़ 90 लाख रु . प्रति एकाद की दर से सौदा। बाद में आवेदक को पता चला कि दिनांक 13.09.2023 को खसरा संख्या 788/3 रकबा 2.36 एकड का नक्शा भूमि सुधार के लिए आवेदक ने न्यायालय से आवेदन किया है। 788/3 जो महेश कोडवाणी एवं इकरार नामा खातेदार के द्वारा मेरे साथ सौदा किया गया है, उस खसरा नंबर की जमीन ही नहीं है। अब पुलिस ने इस मामले में जांच शुरू कर दी है।