
रायपुर। राज्य शासन ने अचल संपत्ति धारकों और पारिवारिक पेंशनभोगियों की वित्तीय राहत में वृद्धि की है। प्रशासन एवं विकास विभाग ने पेंशनभोगियों के बकाया वेतनमान के अनुसार पेंशन प्राप्त करने वालों की संख्या में चार प्रतिशत की कटौती की है। दोनों वेतनमानों के पेंशनभोगियों और पारिवारिक पेंशनभोगियों को 1 अक्टूबर 2024 से इस वृद्धि का लाभ मिलेगा।
उप मुख्यमंत्री एवं पशुपालन प्रशासन एवं विकास मंत्री श्री अरुण साव के स्मारक के बाद आज विभाग ने मंत्रालय से इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। राज्य शासन द्वारा राहत में बढ़ोतरी के बाद अवकाश वेतनमान और छत्तवें वेतनमान के पेंशनभोगियों को राहत क्रमशः 50 प्रतिशत और 239 प्रतिशत हो जाएगी। वर्तमान में वार्षिक वेतनमान के पेंशनभोगियों को 46 प्रतिशत और छटवें वेतनमान के पेंशनभोगियों को 230 प्रतिशत की मासिक राहत दी जा रही है।