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पति नहीं ले सकता पत्नी की कॉल डिटेल, हाईकोर्ट ने याचिका की खारिज….. – Naya Bharat Live

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यह मामला दुर्ग जिले के एक युवक से जुड़ा है, जिसका विवाह 4 जुलाई 2022 को राजनांदगांव निवासी युवती से हुआ था। Vayan के कुछ ही दिनों दिनों दिनों दिनों संबंधों में में में में में में में में पति ने हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13(1)(i) के अंतर्गत तलाक की याचिका दाखिल की, साथ ही वैवाहिक अधिकारों की पुनर्स्थापना हेतु भी याचिका (धारा 9) लगाई। दूसrी तrफ पतthut ने भी पति के के के के के के के के तहत भ भ भ भ भ भ भ की की की की की की की की की की की भ भ भ भ भ भ भ भ भ भ भ भ भ भ भ भ भ भ भ भ भ भ भ भ भ भ भ भ भ तहत भ तहत भ तहत भ भ भ भ भ भ भ भ भ

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