Home / CG Business / नौकरी पाने के लिए किया ये बड़ा खेल, विभागीय जांच के बाद जिला शिक्षा अधिकारी ने की 2 शिक्षकों की सेवा समाप्त, जाने पूरा मामला…. – Naya Bharat Live

नौकरी पाने के लिए किया ये बड़ा खेल, विभागीय जांच के बाद जिला शिक्षा अधिकारी ने की 2 शिक्षकों की सेवा समाप्त, जाने पूरा मामला…. – Naya Bharat Live

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बेमेतरा. छत्तीसगढ़ के बेमेतरा में दो और प्लांट का लोकार्पण किया गया। बेमेतरा जिले के बेला ब्लाक में दो ग्रिडों की सेवा हटा दी गई है। जिला शिक्षा अधिकारी ने जिले के बेलाला ब्लॉक के प्राइमरी स्कूल में प्राइमरी स्कूल में आरडी आरडीओलाल सोनी और बीएलके में ग्रेजुएट शिक्षक धन्नजय कुमार वर्मा को नौकरी करने के मामले में कुटरचित आवास के आधार पर आवेदन पत्र भरने के बाद छुट्टी कर दी गई है।

शिक्षा विभाग के नवागढ़ एवं बेलाला ब्लॉक में फर्जी दस्तावेज के आधार पर नौकरी करने वाले दो विभागों को डिविजन के बाद आवेदन पत्र जारी किया गया है। जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय द्वारा जारी आदेश के बाद नवागढ़ ब्लॉक के सहायक शिक्षक पंचायत पद पर गिरिडीह के सहायक शिक्षक भंडारी के संबंध में शिकायत दर्ज कराई गई। सचिवालय सेवा करने के मामले में सचिवालय आदेश के आधार पर दस्तावेज प्रस्तुत करने के संबंध में जिला सीईओ मानपुर को कार्यालयीन पत्र लिखा गया था।

प्रकरण में मानपुर के बीईओ व प्रधानपाठक मांदुली ने रुद्रलाल सोनी द्वारा शिक्षाकर्मी पद पर नागालैंड के लिए समय प्रस्तुत किया, जिसमें 4 जुलाई 2008 को जारी दस्तावेज डीईओ को सीडीओ जिला पंचायत मानपुर का हस्ताक्षर नहीं मिला। वहीं शिक्षा विभाग द्वारा ग्राम गुंडेली के प्राथमिक विद्यालय में प्रवेश ग्रहण न करने की जानकारी प्रस्तुत की गई थी। साथ ही दस्तावेज़ ग्रहण करने के संबंध में दस्तावेज़ भी प्रस्तुत नहीं किया गया था। दस्तावेजों में पाया गया कि निर्माता ही नहीं था, नजरिया, भारमुक्त से संबंधित कोई औचित्य ही नहीं है।

एक अन्य मामले में धन्नजय कुमार वर्मा केरेली स्कूल में सहायक शिक्षक पद पर भर्ती के खिलाफ याचिका दायर की गई। सहायक अध्यापक द्वारा कक्षा 12वीं की फर्जी अंकसूची के आधार पर विकासखंड बेला में सहायक अध्यापक प्राप्त की। जांच के दौरान सेवा पुस्तिका में संलग्न अंक सूची, फेस्टिवल ऑर्डर एवं अन्य दस्तावेज विकासखंड शिक्षा अधिकारी बेला से हायर सेकेंडरी स्कूल प्लास्टिक परीक्षा प्रमाण-पत्र रोल नंबर 29321890 पूर्णांक 450 माध्यमिक प्राप्तांक 356 प्राप्त होने के बाद हायर सेकेंडरी स्कूल में एसोसिएटेड परीक्षा केंद्र सरस्वती शिशु मंदिर विद्यालय सेक्टर-4 भिलाई से अंकसूची का परिवहन किया गया।

माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर छग की वेबसाइट पर उपलब्ध प्रतिवेदन से मिलान किया गया, जिसमें हैयर सेकेंडरी स्कूल परीक्षा प्रमाण-पत्र में पूर्णांक 450 प्राप्तांक 122 परीक्षाफल अनुविभागीय मानक पाया गया। इसी तरह माध्यमिक मंडल शिक्षा रायपुर की वेबसाइट पर उपलब्ध है • परिणाम में पूर्णांक 450 प्राप्तांक 122 परीक्षाफल अनुवर्ती अंकित है। सहायक सहायक ने जांच कर प्रतिवेदन डीईओ को निर्देश दिया। केस की खेप भेजी गई, जिसके लिए सहायक स्पेशलिस्ट एसपी कोशले की जांच अधिकारी व प्रस्तुतकर्ता अधिकारी के तौर पर सहायक विकासखंड शिक्षा अधिकारी वीपी कोशले की नियुक्ति की गई, जिसके बाद जांच कर 28 नवंबर को जांच प्रतिवेदन डीईओ को बताया गया।

धनंजय कुमार वर्मा द्वारा 20 नवंबर को जांच समिति के समक्ष उपस्थित होकर स्वीकार किया गया कि अनुपूरक अंकसूची को आधार पर नौकरी देने की बात कही गई है, जिसके बाद जिला शिक्षा अधिकारी ने छग सिविल सेवा आचरण नियमावली को सहायक शिक्षक पद से बर्खास्त कर दिया है। गया है.

जांच अधिकारी ने सहायक शिक्षक के आधार पर की जांच छग सिविल सेवा आचरण नियम 1966 के संबंध में याचिका में सही पाये जाने के विपरीत पाया गया। छग सिविल सेवा आचरण नियम 1960 (वर्गीकरण एवं नियंत्रण अपील) के नियम 10 (9) के अनुसार, छत्तीसगढ सिविल सेवा आचरण नियमावली 1960 (वर्गीकरण एवं नियंत्रण अपील) के नियम 10 (9) के अनुसार, आवासीय परिसर में कार्यरत सिविल सेवा आचरण नियम 1960 (वर्गीकरण एवं नियंत्रण अपील) के नियम 10 (9) के अनुसार, छत्तीसगढ सिविल सेवा आचरण नियम 1960 (वर्गीकरण एवं नियंत्रण अपील) के नियम 10 (9) के अनुसार, छत्तीसगढ सिविल सेवा आचरण नियम 1960 (वर्गीकरण एवं नियंत्रण अपील) के नियम 10 (9) के अनुसार, छत्तीसगढ सिविल सेवा आचरण नियम 1960 (वर्गीकरण एवं नियंत्रण अपील) के नियम 10 (9) के अनुसार, आवासीय परिसर में आवासीय परिसर में रहने वाले सहायक शिक्षक को तत्काल प्रभाव से सेवा से बर्खास्त करने का आदेश दिया गया है।





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