राजनंदगांव। गुटखा कहे जाने वाले बच्चों को गुटखा वाले टीचर से इलेक्ट्रिक इम्पैक्ट से संपर्क किया गया है। शिक्षा विभाग को कलंकित करने वाले सुदामालाल डिग्री शिक्षक एलबीडिशा पूर्व माध्यमिक शाला बीजेभाठा, विकासखंड- डोंगरगांव, जिला- राजनांदगांव के विरुद्ध शिक्षण कार्य के समय मुख में गुटखा संगीत का सेवन करने की याचिका के बाद नामांकन कर दिया गया। शिक्षक के शाला प्रबंधन के खिलाफ एवं विकास समिति के अध्यक्ष गण एवं उपसरपंच ग्राम बीजेभाठा के विकासखंड शिक्षा अधिकारी डोंगरगांव के द्वारा लिखित में याचिका दी गई थी।
विकासखंड शिक्षा अधिकारी डोंगरगांव द्वारा उक्त शिकायत की जांच तीन प्रयोगशाला जांच दल द्वारा की गई। जांच अधिकारी द्वारा जांच प्रतिवेदन एवं साक्ष्य के दावे का सूक्ष्मता से परीक्षण किया गया। जिसमें सुदामालाल भंडारी शिक्षक एलबीबी द्वारा अध्यापन कार्य के समय मुंह में गुटखा मसाले का सेवन कर अध्यापन कार्य करने एवं शाला परिसर में मद्यपान का सेवन करने की पुष्टि हुई है। सुदामालाल साहू एक शिक्षक हैं जिन्हें उनके पदीय गरिमा के ढांचे नशा एवं नशा से दूर होने वाले मुक्ति के शिक्षण के बारे में छात्रों से परामर्श दिया जाना चाहिए। लेकिन उनके द्वारा अपने पद की गरिमा के विपरीत अध्यापन कार्य के समय बच्चों के सामने ही नशीले पदार्थ का सेवन किया जा रहा है जो कि अनुचित है।
शिक्षकीय गरिमा का प्रारूप नहीं है। सुदामालाल साहूकार शिक्षक एलबी के कथन छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 के उपनयन (1)(2)(3) एवं नियम 23 के विपरीत हैं। शिक्षा अधिकारी राजनांदगांव की सीलिंग एवं जांच प्रतिवेदन के आधार पर छत्तीसगढ़ सिविल सेवा प्रतिबंध नियंत्रण और अपील नियम 1966 के नियम 9 (1) (के) के तहत सुदामा लाल साहू की प्रारंभिक माध्यमिक शाला बीजेभाठा, विकासखंड डोंगर, जिला राजनांदगांव को 9 जनवरी 2025 को आदेश दिया गया कि कमांडरीय संयुक्त सचिव, शिक्षा कमांडर, दुर्ग के आपातकालीन प्रभाव से निलंबित कर दिया जाए। निलंबन अवधि में सुदामा लाल भंडारी सस्पेंड शिक्षक का मुख्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी डौंडी आयरनरा, जिला-बालोद में नियुक्त किया गया है।