
अंबिकापुर। गाज गिरी में फर्मी उद्यमों में अवकाश के दिन पटवारी नारायण सिंह रहते हैं। तहसील के चित्रपुंज पटवारी नारायण सिंह, जो चित्र संख्या-8 चैनपुर में स्थित हैं, उन्हें छात्रावास और कदाचार में बंद कर दिया गया है। यह कार्रवाई अनुविभागीय अधिकारी (एसडीएम) यूके ने की है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, पटवारी नारायण सिंह ग्राम कवलगिरी के सैनिक बंधन से रकबा संशोधन कार्य में उद्योग एवं थिएटर का आरोप है। साथ ही एक सैनिक पर एक हजार रुपये लेने का भी आरोप है। पटवारी का यह अधिनियम छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम, 1965 के नियम 03 (1) की कंडिका (डी) एवं (च) के विपरीत पाया गया। पटवारी का यह कार्य उद्यम में स्टूडियो और खण्डों का विवरण है, जो कदाचार की श्रेणी में आता है। इस मामले में छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1966 के नियम 09 के तहत नारायण सिंह को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।