भिलाई। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में पत्नी को जिंदा जलाने वाले पति, उसके दोस्त और पिता को कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। तृतीय अपर सचिव जज यशवंत कुमार सारथी की अदालत ने चार पर 2-2 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है।
9 साल पहले हुई थी शादी
जानकारी के मुताबिक, मठपारा जामूल निवासी इंद्रजीत किसान के साथ रंजीता किसान भाई की करीब 9 साल पहले शादी हुई थी। दोनों के 2 बच्चे भी थे। 31 अगस्त 2021 की रात को रंजीता के घर में जली हुई हालत में मिली। उनके पति इंद्रजीत ने उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती सेवाएं दी थीं। इलाज के दौरान रंजीता की हालत काफी गंभीर थी। ऐसे ईसाइयों ने उन्हें रायपुर मेकाहारा रेफर कर दिया। वहां इलाज के दौरान 8 सितंबर की रात रंजीता किसान की मृत्यु हो गई।
पति था आदतन शराबी
मृत्यु से पहले 2 सितंबर 2021 को रंजीता दुबे ने पुलिस को अपना बयान दर्ज कराया था। उन्होंने अपने बयान में बताया कि, उनकी पत्नी इंद्रजीत पति शराबी हैं। वो हमेशा उसके साथ रेलवे कर शराब पीने के लिए रुपये मांगता था। जब वो इंटरनेट नहीं दिखाता तो उसका साथ देता है। घटना के दिन 31 अगस्त को भी इंद्रजीत शराब पीकर घर आया था। वह अपने साथ शुरू करती है।
मिट्टी-टेल आर्किटेक्चरल आग
रंजीता ने कहा था कि, पुजारी की आवाज सुनकर उसके मित्र मित्र जोड़े, भाई फनेंद्र व्यक्ति भी पहुंच गए। उन्होंने अपने पिट्ठू, भाईचारे और देवर से वापसी की, लेकिन उनका कोई उद्धार नहीं हुआ। उनके सामने ही इंद्रजीत उन्हें पीटता रहा। इसके बाद वो कमरे के अंदर से मिट्टी-टेल की गैलन लेकर आया और उस पर डेनमैचिस मार दी। इससे वो बुरी तरह जल गया। इस दौरान किसी ने भी उसे बचाने का प्रयास नहीं किया।