बिश्रामपुर. फर्जी दस्तावेज के अलावा लातोरी ब्याज और पटवारी का फर्जी हस्ताक्षर कर 3 अलग-अलग जमीनों की रजिस्ट्री का मामला प्रकाश में आया है। फर्जीवाड़े के मामले में शनिवार को राजस्व निरीक्षक कई पटवारियों ने जयनगर के प्रभारियों को आवेदन देकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही। इस पर जयनगर पुलिस ने फर्जीवाड़े के खिलाफ 4 आतंकियों सहित अन्य अपराध दर्ज किए हैं।
आवेदन में उल्लेख किया गया है कि लटोरी तहसील अंतर्गत पंचायत ग्राम गणेशपुर में स्थित भूमि खसरा नंबर 355, 356/1 रकबा 0.18 व 0.15 हेक्टेयर भूमि की रजिस्ट्री (फर्जी भूमि रजिस्ट्री) 23 दिसंबर 2024 को की गई। विक्रेता कृष्ण देव पिता लाल वैश्य गणेशपुर निवासी क्रेता साधन वैद्य पिता नरेश वैद्य निवासी सिलफिली के नाम सूरजपुर पंजीयक कार्यालय से भूमि रजिस्ट्री की गई है।
इसी तरह ग्राम पंचायत गणेशपुर में स्थित खसरा नंबर 350/1 में रकबा 0.52 हेक्टेयर भूमि की रजिस्ट्री भी 23 दिसंबर 2024 को ही विक्रेता कृष्ण देव पिता लाल वैश्य क्रेता सौरभ पिता शेखर तिवारी निवासी सिलफिली व
ग्राम पंचायत गणेशपुर में स्थित खसरा नंबर 350.2 में से रकबा 0.28 जमीन के विक्रेता कृष्ण देव पिता लाल वैश्य द्वारा क्रेता तिवारी पिता श्रीकांत तिवारी के नाम से फर्जी दस्तावेज में लटोरी अवैद्य सुरसुरा कुमार पैकरा व खेत नंबर 21 के अवेअर पटवारी संतोष कुमार भानिया का फर्ज़ी हस्ताक्षर
कर रजिस्ट्री करा ली गयी है।
भूमि बिक्री प्रतिवेदन की चौहद्दी की लिटविट अलग
उदाहरण में यह भी उल्लेख किया गया है कि कुटरचिट रजिस्ट्री रजिस्ट्री (फर्जी भूमि रजिस्ट्री) का जब अध्ययन किया गया तो पाया गया कि चित्रपट पटवारी के भूमि बिक्री प्रतिवेदन चौधरी में किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा अपने राइटिंग में लिखा गया है।
वहीं ग्राम गणेश पंचायतपुर स्थित भूमि खसरा संख्या 355, 356/1, रकबा 0.18, 0.15 हेक्टेयर भूमि का वर्तमान बी वन एवं रिनंबरिंग सूची के मिलान में पाया गया कि उक्त भूमि शासन से नामांकन पर प्राप्त हुई है, अधिप्राप्ति-बिक्री के पूर्व अधिकारी सक्षम की ओर ले जाया जाता है. त्रि-वैकल्पिक पत्र की 23 दिसंबर 2024 को उप पंजीयक कार्यालय सूरजपुर में रजिस्ट्री कराई गई है।
केस (फर्जी जमीन रजिस्ट्री) ग्राम पंचायत गणेशपुर निवासी कृष्ण देव पिता लाल वैश्य, ग्राम पंचायत मदनपुर निवासी राकेश मि कुमार पिता कमलचंद मिस्त्री, दस्तावेज लेखक राजेश कुमार व अन्य के खिलाफ दर्ज कार्रवाई जाने की बात कही।
इस मामले में जयनगर पुलिस ने बी कुमार की धारा 318(4), 338, 336(3), 340(2)(5) के तहत बालकृष्ण देव, सौरभ तिवारी, राकेश, राजेश कुमार व अन्य के खिलाफ अपराध दर्ज कर लिया है. है.
बताया जा रहा है कि इस फर्जी जमीन की रजिस्ट्री में जो दस्तावेज पेश किए गए हैं, उनमें गणेशपुर निवासी रहने वाले पिता दसाई मिर्जा के नाम का फर्जी तरीके से रिकॉर्ड दर्ज किया गया है, जिसमें सुदामा सिंह पिता जीवन सिंह के नाम का रिकॉर्ड पेश किया गया है।
लटोरी ने बताया कि विक्रेता कृष्ण देव पिता लाल द्वारा स्टाम्प मुद्रण समय उक्त भूमि को सेटलमेंट की भूमि होने का उल्लेख किया गया है। मामले में जनाब की भूमि पर सामान्य भूमि दर्शन कर रजिस्ट्री की प्रक्रिया पूरी की गई है।
बीएड से हुआ रजिस्ट्री रजिस्ट्री का रहस्य
बताया जा रहा है कि कथित तौर पर फर्जी जमीन रजिस्ट्री का खुलासा फर्जी जमीन रजिस्ट्री से हुआ। जब उप पंजीयक कार्यालय में किसी भूमि की रजिस्ट्री होती है तब दस्तावेज़ दस्तावेज़ पटवारी और आकी की नियुक्ति में स्थान होते हैं।
इसी तरह जब दस्तावेज के आधार पर रजिस्ट्री हुई, तब दस्तावेज के दस्तावेज के सामने आने से उक्त मामले का खुलासा हो सका।
फर्जी दस्तावेज प्रस्तुत कर की गई रजिस्ट्री (फर्जी भूमि रजिस्ट्री) में उप पंजीयक सूरजपुर की भूमिका भी संदिग्ध बताई जा रही है। जब रजिस्ट्री रजिस्ट्री की प्रक्रिया पूरी की गई थी, इस दौरान सभी पटवारियों की हड़ताल भी चल रही थी।
पटवारियों का कहना है कि जब प्रतिदिन उप पंजीयक लटोरी के हस्ताक्षरों के कई चौहद्दी देखे जा रहे हैं तो दस्तावेज में जो फर्जी हस्ताक्षर किए गए थे, उस पर सवाल क्यों नहीं उठाए गए? मामले में वैज्ञानिक जांच पर वस्तुस्थिति स्पष्ट हो रही है।